सागर, 15 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर सुश्री सृष्टि भारती के न्यायालय ने मोटर साइकिल चोरी करने वाले आरोपी करन अहिरवार को धारा 380 भादंवि में छह माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाने में इस आशय कि रिपोर्ट लेख कराई कि आठ अक्टूबर 2013 को वह रात्रि में दुर्गा प्रतिमा पर था, घर पर फरियादी के बच्चे थे, जब वह 12 बजे घर आया तो देखा कि घर की देहलान में उसकी मोटर साइकिल रखी थी जिसे आरोपी करन चोरी कर ले जाने की कोशिश करते हुए मिला। फरियादी ने आरोपी को पकडऩे की कोशिश की तो आरोपी छूटकर भाग गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर करन अहिरवार को धारा 380 भादंवि में छह माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।