मारपीट करने वाले आरोपी को तीन माह की सजा

रायसेन, 15 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन के न्यायालय ने आरोपी पूरन मालवीय पुत्र फूलसिंह उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम मुक्तापुर, थाना सलामतपुर, जिला रायसेन को मारपीट करने के आरोप में धारा 324 भादंवि में तीन माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन सुश्री नेहा दुबे ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी प्रकाश ग्राम देखो में खेत में टपरिया बना कर रहता है। आठ जनवरी 2021 को शाम 7:30 बजे ईंट भट्टे के मालिक ने पूरन के हाथ आठ हजार रुपए फरियादी प्रकाश को देने भिजवाए थे, जिसमें से पूरन ने फरियादी को दो हजार रुपए दिए। फरियादी प्रकाश ने अभियुक्त पूरन से पूरे आठ हजार रुपए देने के लिए कहा तो इसी बात पर से अभियुक्त पूरन फरियादी को गालियां देने लगा। फरियादी प्रकाश ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त पूरन ने उसके साथ धारदार कुल्हाड़ी से फरियादी के साथ मारपीट की। जिससे उसे खून निकलने लगा। थाना सलामतपुर पुलिस ने संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।