चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में दोषसिद्धि
रायसेन, 28 फरवरी। अपर सत्र न्यायाधीश बेगमगंज, जिला रायसेन श्री कृपाशंकर शाक्य के न्यायालय ने अपराध क्र.232/2019 प्रकरण क्र.60/2019 धारा 302 भादंवि में आरोपी रामकृष्ण पुत्र बाबूलाल आदिवासी निवासी आमापानी कॉलोनी सिलवानी को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण शासन द्वारा चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज किए गए मामलों में से एक था। इस मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक बेगमगंज बद्रीविशाल गुप्ता एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बेगमगंज माधव सिंह गौड ने पैरवी की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 26 जुलाई 2019 को ग्राम सियरमउ में आरोपी ने अपनी पत्नी प्रेमबाई को कैरोसिन डालकर आग लगा दी थी। उसके चिल्लाने पर आस-पास के लोग व उसके रिश्तेदार उसे बचाने आए तथा आरोपी को प्रेमबाई के घर से भागते हुए देखा। प्रेमबाई ने रामकृष्ण द्वारा तेल डालकर आग लगाए जाने की घटना सभी को बताई। बाद में आहत को इलाज हेतु भोपाल रिफर किया गया, जहां पर चार दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। बाद अनुसंधान आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्याायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर बाद विवेचना एवं अनुसंधान उपरांत मृतिका के मृत्यु कालिक कथन एवं साक्षियों के कथनों के आधार पर एवं चिकित्सनक एवं अनुसंधानकर्ता द्वारा घटना की पुष्टि होने पर न्यायालय द्वारा सभी साक्षियों के बयान एवं न्यायदृष्टांतों के आलोक में सोमवार को आरोपी को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए धारा 302 भादंवि के अंतर्गत आजीवन कारावास से दण्डित किया है। प्रकरण विचारण के दौरान आरोपी जेल में अवरुद्ध रहा।