सागर, 22 जनवरी। अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर श्री डीपी सिंह सिवाच के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपीगण नोनेलाल पुत्र तरवर गौड़ उम्र 52 वर्ष, भगवान दास पुत्र तरवर गौड़ उम्र 42 वर्ष, दलसिंह पुत्र नौनेलाल गौड़ उम्र 26 वर्ष, डेलन सिंह पुत्र नौनेलाल उम्र 20 वर्ष, कल्याण पुत्र नौनेलाल उम्र 22 वर्ष, श्यामरानी पत्नी नौनेलाल गौड़ उम्र 48 वर्ष, निवासीगण बेडार, थाना केसली, जिला सागर को धारा 302/149 भादंवि में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 326/149 भादंसं में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड एवं 323/149 भादंवि में तीन माह का सश्रम कारावास एवं धारा 148 भादंवि में तीन माह का सश्रम कारावास से दण्डित करने का आदेश दिया है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/ वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने 19 अक्टूबर 2017 को थाना केसली में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि आज सुबह करीब नौ बजे वह अपनी मां, भाभी, बहन और भाई के साथ खारी वाले खेत में बखरनी कर रही थी, तभी नौनेलाल कतरना लेकर, भगवान दास लाठी लेकर, दलसिंह कुल्हाड़ी लेकर, कल्याण सिंह और डेलन लोहे की रॉड लेकर एवं श्यामरानी हंसिया लेकर खेत पर आए और बोले की बखरनी मत करो यह हमारा खेत है। तब भाई ने कहा कि यह हमारा खेत है बखरनी करेंगे, इसी बात पर से सभी अभियुक्तगण ने फरियादिया के साथ-साथ मां, भाभी, बहन, और भाई की लाठी-डंडे, रॉड और हसियां से मारपीट की, जिसमें सभी गंभीर रूप से घायल हुए। 100 डायल की मदद से सभी घायलों को केसली अस्पताल लाया गया। उक्त घटना के संबंध में प्रकरण को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर सभी आरोपीगण नोनेलाल, भगवान दास, दलसिंह, डेलन सिंह, कल्याण, श्यामरानी को धारा 302/149 भादंवि में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 326/149 भादंसं में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड एवं 323/149 भादंवि में तीन माह का सश्रम कारावास एवं धारा 148 भादंवि में तीन माह का सश्रम कारावास से दण्डित करने का आदेश दिया है।