हत्या के आरोपी चार भाईयों को आजीवन कारावास

सागर, 30 दिसम्बर। अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर श्री राकेश कुमार ठाकुर के न्यायालय ने मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपीगण शंकर लोधी, मुन्ना लोधी, भगत सिंह लोधी एवं गनेश लोधी पुत्रगण हरिनारायण लोधी निवासी बमनी, थाना गौरझामर, जिला सागर को धारा 302, 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1500-1500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 323, 34 भादंवि में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/ वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने 11 नवंबर 2012 को थाना गौरझामर में इस आशय कि रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम रानीपुरा में रहता है एवं कृषि का कार्य करता है, भरत के यहां मुन्ना, भगत सिंह, गनेश और शंकर आए और कहने लगे कि हमारी भैंस तुम्हारे यहां है और उसके घर में घुसने लगे, तब उसने विरोध किया कि बाहर से ही बात करो, इस पर गनेश ने एक पत्थर उसके सिर में मारा और भगत सिंह ने जांघ में लाठी मारी और गालियां देने लगा। उसे बचाने मलखान आया तो मुन्ना और शंकर ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहत शिवप्रसाद एवं मलखान को चिकित्सीय परीक्षण हेतु सीएचसी देवरी भेजा गया जहां से उचित उपचार हेतु जिला चिकित्सालय सागर भेजा गया। जहां से आहत मलखान को गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल रैफर किया गया, जहां इलाज के दौरान आहत मलखान की मृत्यु हो गई। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण शंकर, मुन्ना, भगत सिंह एवं गनेश को धारा 302, 34 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 1500-1500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 323, 34 भादंवि में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।