निविदा अनुमति हेतु आयोग को सीधे पत्राचार नहीं किया जाए

भिण्ड, 22 दिसम्बर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन महेश बड़ोले ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन हेतु आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निविदा स्वीकृति एवं क्रय के संबंध में आयोग से सीधी अनुमति हेतु पत्राचार नहीं किया जाए।
मप्र निर्वाचन आयोग के सचिव ने निर्देश दिए है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 हेतु चार दिसंबर को निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रचलित है। जिला अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों निविदा स्वीकृति एवं क्रय के संबंध में आयोग से सीधे अनुमति हेतु पत्राचार किया जा रहा है, यह अत्यंत आपत्तिजनक है। भविष्य में कोई भी प्रस्ताव कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया जाए। निविदा स्वीकृति एवं क्रय आदि संबंधी प्रस्ताव मप्र शासन स्तर से संबंधित विभाग द्वारा आयोग को प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार के प्रस्ताव जिला स्तर से प्रेषित नहीं किए जाए। सभी अधिकारी अवगत हो और निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।