जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण 14 को

भिण्ड, 08 दिसम्बर। संचालक पंचायत राज संचालनालय मप्र भोपाल द्वारा समस्त कलेक्टर मप्र एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मप्र को पत्र जारी कर कहा है कि मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मप्र पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार अध्यक्ष जिला पंचायत के पदों के आरक्षण की कार्रवाई 14 दिसंबर मंगलवार नियत की गई है। यह कार्रवाई जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी संस्थान) भोपाल के आडिटोरियम में सुबह 12 बजे से प्रारंभ होगी।