अभ्यर्थियों को प्रदाय की गई है ऑनलाइन आवेदन की अतिरिक्त सुविधा
भिण्ड, 08 दिसम्बर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले के समस्त रिटर्निंग अधिकारी विकास खण्ड अटेर, भिण्ड, लहार, रौन, मेहगांव गोहद को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए दिशा निर्देश अनुसार जिला एवं जनपद पंचायत सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र ऑनलाइन के माध्यम से लिए जाने हेतु अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदाय करने के निर्देश दिए हंै।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन ने रिटर्निंग ऑफीसरों से कहा है कि आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों की आम निर्वाचन के लिए जिलों द्वारा जिला एवं जनपद पंचायत सदस्यों का नाम निर्देशन ऑन लाइन के माध्यम से लिए जाने हेतु अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदाय की जा रही है। आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत समस्त रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु (प्रत्येक 10 से 15 ग्राम पंचायतों के लिए टर्मिनल लगाए जाने) निर्देशित किया गया है, उसी क्रम में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाए।
इसी प्रकार आपको भेजे गए पत्र क्र.एक में आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सरपंच पद एवं पंच पद के ऑनलाइन नॉमीनेशन प्राप्त नहीं किए जाएंगे एवं नाम निर्देशन की प्रक्रिया (जैसे- नाम निर्देशन पत्र की प्रविष्टि, समीक्षा, नाम वापसी, क्रम निर्धारण एवं प्रतीक चिन्ह का आवंटन) आईईएमएस से नहीं किया जाकर पारम्परिक पद्धति से ऑफलाइन से किया जाएगा। उक्त दोनों पद के लिये आरक्षण एवं निर्वाचन की सूचना पूर्ववत् आईईएमएस के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु ऑनलाइन की सुविधा का प्रावधान लोकसेवा केन्द्र/ एमपी ऑनलाइन कियोस्क से नियत शुल्क देकर अभ्यर्थी ऑनलाइन की सुविधा ले सकते हैं। इसलिए संदर्भित पत्रों का भली भांति अवलोकन कर दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।