– नागरिकों से सहयोग की अपील
भिण्ड, 03 नवम्बर। निर्वाचन आयोग भारत द्वारा मप्र में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। इस अवधि में प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदाताओं के निवास पर जाकर उनके नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी एवं पूर्ण सहयोग का आग्रह किया गया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र संजीव झा ने मतदाताओं से अपील की है कि जब बीएलओ आपके घर आएं तो उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें। बीएलओ के पास पहले से मतदाता सूची 2025 के विवरण के अनुसार आपके नाम, पता और ईपिक नंबर सहित प्री-प्रिंटेड एन्यूमरेशन फार्म होगा। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस फार्म में भरी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक जांचें तथा पुष्टि करें। जिन परिवारों में कोई नया सदस्य एक जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उनका नाम मतदाता सूची में जोडऩे के लिए बीएलओ द्वारा फार्म-6 उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी परिवार सदस्य का निधन हो गया हो या वह अन्यत्र स्थानांतरित हो गया हो, तो उसकी जानकारी भी बीएलओ को दें ताकि सूची से नाम विलोपित किया जा सके।
यह ध्यान देने योग्य है कि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ कोई भी दस्तावेज एकत्र नहीं करेगा। दस्तावेज केवल तभी आवश्यक होंगे जब किसी प्रविष्टि का सत्यापन पूर्ववर्ती रिकार्ड से मेल न खाए। ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी अलग से सूचना देकर आवश्यक दस्तावेज मांगेगा। बीएलओ आयोग द्वारा अधिकृत पहचान-पत्र लेकर आएंगे, अत: नागरिक उनसे पहचान-पत्र देखकर जानकारी साझा करें। घर-घर सत्यापन के बाद 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। नागरिक 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक अपने नाम संबंधी दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जब बीएलओ आपके घर पहुंचे, तो सटीक एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएं। यह अभियान मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नागरिकों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में सम्मिलित हो तथा कोई अपात्र प्रविष्टि मतदाता सूची में न रहे।







