रिश्ते को कंलकित करने वाले कलयुगी पिता को बीस वर्ष का कारावास

– दस हजार का जुर्माना लगाया, पीडिता को दो लाख रुपए प्रतिकर सहायता

ग्वालियर, 06 अगस्त। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं एकादशम जिला एवं अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला ग्वालियर तरूण सिंह की अदालत ने रिश्ते को कंलकित करने वाले कलयुगी पिता आरोपी भूपसिंह निवासी ग्वालियर को सत्र प्रकरण क्र.27/2024 धारा 5एन/6 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। साथ ही पीडिता को दो लाख रुपए प्रतिकर एवं सहायता राशि प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा के अनुसार प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि लगभग 14 वर्षीय अभियोक्त्री 16 दिसंबर 2023 को अपने शासकीय विद्यालय में पढने के लिए गई थी। दोपहर लगभग 2:30 बजे उसके पिता (अभियुक्त) स्कूल में गए और प्रिंसिपल से बात करके अभियोक्त्री को अपने साथ ले गए। अभियुक्त ने रास्ते में पीडिता से बोला कि मरघटा के पास से गट्ठा उठाकर ले जाना है तब वह अपने पिता के साथ वहां गई। मरघट के पास सूनसान जगह पर अचानक अभियुक्त पिता ने उसके दोनों हाथ पकड लिए और उसे जमीन पर गिराकर उसका मुंह दबाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया। उसने बोला कि मैं घर जाकर अपनी मम्मी को सब बात बताऊंगी तो अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दी और बोला कि तुम्हारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। वह अकेली अपने घर गई और घर जाकर अपनी मां को सारी घटना की जानकारी दी। उसकी मां ने अभियोक्त्री के मामा को घटना की जानकारी दी। अभियोक्त्री ने आवेदन थाना पुरानी छावनी में प्रस्तुत कर उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई जो अपराध क्र.625/2023 धारा 376(2)(च) 506 भाग-2 भादंसं एवं धारा 3/4, 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अभियुक्त पिता के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। न्यायालय में समस्त साक्षीगणों के कथनों के उपरांत अंतिम तर्क हुए, जिसमें एडीपीओ ने आरोपी द्वारा अपराध किया जाना प्रमाणित होने के तर्क दिए एवं पीडिता को आर्थिक सहायता दिए जाने का निवेदन किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषसिद्ध किया एवं पीडिता को दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का आदेश पारित किया।