सीवर लाइन बिछाने के कार्य में लापरवाही बरतने पर मैसर्स जैन एण्ड राय कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना अधिरोपित

ग्वालियर, 27 मई। वार्ड क्र.38 बंडापुल बिजली घर रोड से एबी रोड गोल पहाडिया तक नवीन सीवर लाइन बिछाने के कार्य लापरवाही से करने के कारण पानी की लाइन छतिग्रस्त तथा आवागमन अवरोध होने पर मैसर्स जैन एण्ड राय कंस्ट्रक्शन कंपनी प्लाट नं.93 प्लेट नं.101 सांई बाबा मन्दिर के पास खेडापति कॉलोनी ग्वालियर पर 50 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित कर नोटिस जारी किया गया।
जलप्रदाय संधारण उपखण्ड पश्चिम क्षेत्र क्र.एक सहायक यंत्री केसी अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार क्षेत्रीय उपयंत्री के साथ स्थल भ्रमण किया तथा स्थल पर पाया गया कि मैसर्स जैन एण्ड राय कस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 15 वे वित्त आयोग से बंडापुल बिजली घर रोड से एबी रोड गोल पहाडिया तक सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। जो कि कार्य की गति अत्यंत धीमी होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में समस्या का सामना करना पड रहा है। साथ ही कार्य करते समय जलप्रदाय लाइन क्षतिग्रस्त होने के साथ-साथ क्षेत्रवासियों के कनेक्शन भी क्षतिग्रस्त हो गए है। जिसका संधारण कार्य भी आपके द्वारा समय सीमा में नहीं किया जा रहा है। जिससे क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। जिस कारण से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा भी नाराजगी व्यक्त करने के साथ-साथ क्षेत्रवासियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत की जा रही है, साथ ही आपके द्वारा जो भी सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण किया गया। उसका रोड रेस्ट्रोरेशन का कार्य भी नहीं किया गया है। जिस कारण से जनहानि (दुर्घटना) होने की संभावना हो गई है। जिससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है।
अत: विभाग की छवि धूमिल होने के कारण एवं आपके द्वारा कार्य समय सीमा में सुचारू रूप से न करने के कारण आपके देयक से राशि 50 हजार रुपए की पेनल्टी अधिरोपित कर कटोत्रा किया जाएगा। साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि आप रोड रेस्ट्रोरेशन कार्य के साथ 15 दिवस में शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करें यदि आपके द्वारा 15 दिवस में कार्य पूर्ण नही किया जाता है तो निविदा की शर्तानुसार उक्त कार्य किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। जिसका भुगतान आपके देयक से किया जाएगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी रहेगी।