भिण्ड, 23 मई। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोहद के न्यायालय द्वारा पुलिस पर गोली चलाने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक गोहद ने बताया कि 24 सितंबर 2021 को पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना मेहगांव के अपराध क्र.241/21 धारा 34 (2), 49 आबकारी एक्ट में फरार अभियुक्त शैतान उर्फ अंकेश पुत्र राजवीर बाइक से ग्वालियर की ओर जा रहा है। जिस पर पुलिस ने पारस फैक्ट्री रोड पर निर्माणाधीन फैक्ट्री के पास नाकाबंदी की। तभी सामने से तेज रफ्तार आती डिस्कवर मोटर साइकिल सवारों ने पुलिस को देख गाडी पटककर भागने लगे। तभी पीछा कर रही पुलिस टीम भी मौके पर आ गई। इस दौरान आरोपी शैतान सिंह के हाथ में पिस्तौल तथा दूसरा व्यक्ति इन्द्रजीत 315 बोर की अधिया लिए हुए था। उनको समर्पण करने को कहा गया तो शैतान सिंह ने पुलिस पर गोली चलायी। शैतान सिंह की गोली पुलिस के शिवप्रसाद को लगी। पुलिस द्वारा भी आत्म रक्षार्थ गोली चलाई गई, जिससे शैतान सिंह के दाहिने पैर में गोली लगने पर वह गिर पडा व इन्द्रजीत को पुलिस बल द्वारा घेरकर पकडा गया। इस मामले में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिसके बाद न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोहद ने गत 22 मई को अभियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए अभियुक्त गण इन्द्रजीत सिंह पुत्र शंकर सिंह उम्र 24 वर्ष व शैतान सिंह पुत्र राजवीर सिंह उम्र 38 वर्ष निवासीगण ग्राम परौसा थाना गोरमी जिला भिण्ड को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक गोहद ने किया।