कलेक्टर ने पांच जिम्मेदार पदाभिहित अधिकारियों के विरुद्ध की शास्ति अधिरोपित

भिण्ड, 14 मई। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा पांच जिम्मेदार पदाभिहित अधिकारियों के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित की गई है। उन्होंने आदेशित कर कहा है कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 में निहित प्रावधान अंतर्गत तथा इस संबंध में मेरे द्वारा बार-बार पत्राचार करने एवं प्रत्येक टीएल बैठक में समक्ष में विभागीय प्रगति एवं समय-सीमा बाहर प्रकरणों के त्वरित निराकरण करने एवं पुन: उक्त स्थिति निर्मित न हो इस बावत स्पष्टत: निर्देश दिए गए। जिसके उपरांत पुन: निर्मित उक्त स्थिति के कारण से 13 मई की प्रगति रिपोर्ट अनुसार लंबित पाए गए समय-सीमा बाहर प्रकरणों हेतु स्व-प्रेरणा से लोसेगा अधिनियम 2010 की धारा 7(1)(क) के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिण्ड अखिलेश शर्मा के विरुद्ध 250 रुपए, तहसीलदार ऊमरी मोहनलाल शर्मा के विरुद्ध 250 रुपए, तत्कालीन उप संचालक कृषि विभाग भिण्ड एसके धुर्वे के विरुद्ध 250 रुपए, सीएमओ गोरमी प्रदीप कुमार ताम्रकार के विरुद्ध 250 रुपए, तहसीलदार दबोह रामशंकर शर्मा के विरुद्ध 250 रुपए शास्ति अधिरोपित की गई है।
अतएव संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा समय-सीमा में निराकरण नहीं करने हेतु उक्तानुसार अधिरोपित शास्ति की राशि संबंधित के वेतन से काटी जाकर नियमानुसार शासन कोष के निर्धारित हैड में जमा करने हेतु संबंधित डीडीओ तथा जिला कोषालय अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। प्रभारी अधिकारी, वित्त शाखा, कलेक्ट्रेट जिला भिण्ड एवं संबंधित विभाग के प्रभारी अधिकारी उक्तानुसार शास्ति की राशि निर्धारित हैड में जमा कराकर उक्त की पावती जिला कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिकारी व कर्मचारियों पर लगने वाली अर्थदण्ड (शास्ति) की राशि साईबर ट्रेजरी के माध्यम से हैड ऑफ अकाउंट में जमा की जानी है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो।