कुल्हाडी मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास

-न्यायालय ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया

भिण्ड, 09 मई। सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय ने देहात थाना क्षेत्र के ग्राम रतनूपुरा में 11 अक्टूबर 2023 को मेहताब सिंह की कुल्हाडी मारकर हत्या करने वाले आरोपी मोनू यादव एवं मनोज यादव को आजीवन कारावास की सजा, पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जेपी दीक्षित लोक अभियोजक ने की।
अभियोजन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 11 अक्टूबर 2023 को सुबह 7 बजे मेहताब सिंह पुत्र महावीर सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी रतनूपुरा अपनी भाभी पुष्पा देवी के साथ खेत पर चारा लेने जा रहे थे। उनके पीछे सुमनदेवी एवं भाई परमाल सिंह थे। वह जैसे ही रतनूपुरा हनुमान मन्दिर के पास पहुंचे वहां पर मनोज एवं मोनू यादव मिले। इनके द्वारा पेड काटने की रंजिश पर से गाली गलौज कर जान से मारने की नीयत से मोनू यादव ने मेहताब के सिर में कान के पास कुल्हाडी मारी, जिससे वह गिर पडा। मनोज कट्टा लिए खडा था, उसने कहा कि यदि कोई बीच में आया तो उसे जान से खत्म कर देंगे। घायल मेहताब सिंह को जिला अस्पताल भिण्ड में भर्ती किया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट देहाती नालिसी के रूप में फरियादिया पुष्पा देवी ने कराई। जिस पर से थाना देहात में अपराध क्र.623/2023 पर मनोज सिंह यादव पुत्र टुण्डे यादव उम्र 50 वर्ष एवं मोनू यादव पुत्र मनोज यादव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम रतनूपुरा के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 264, 506, 302 आईपीसी के तहत दर्ज की गई विवेचना के दौरान आरोपी मोनू से कुल्हाडी जप्त कर अन्य विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो कमिटल पश्चात सत्र न्यायाधीश भिण्ड के समक्ष प्राप्त होने पर प्रकरण क्र.27/2024 सत्रवाद पर संचालित हुआ, जिसमें अभियोजन की ओर से कुल 10 साक्षीगण के कथन कराए गए। फरियादी पक्ष के साक्षी गण के कथनों एवं पुलिस साथियों कथनों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त मोनू यादव को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा एवं पांच हजार अर्थदण्ड से तथा आरोपी मनोज यादव को धारा 302/34 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।