– ई-केवाईसी से शेष रहे सदस्य को आगामी माह से नहीं मिलेगा खाद्यान्न
भिण्ड, 27 अप्रैल। जिला आपूर्ति अधिकारी भिण्ड ने बताया कि शासन निर्देशानुसार जिले में पात्र परिवारों के समस्त सदस्यों की ई-केवाईसी कराया जाना है। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल तक शत-प्रतिशत सदस्यों की ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य है, जो भी सदस्य ई-केवाईसी से शेष रह जाएगा उसको आगामी माह से खाद्यान्न प्रदाय नहीं किया जाएगा।
ई-केवाईसी कराने हेतु जिले में 576 दुकानों में से किसी भी निकटतम दुकान पर जाकर अपनी समग्र आईडी एवं आधार कार्ड ले जाकर विक्रेता से पीओएस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी कराई जाएगी। परिवार के जो सदस्य मप्र के बाहर अन्य जिले में हैं वो मप्र के किसी भी स्थान पर संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं और जो सदस्य मप्र से बाहर निवासरत हैं वह आईएमपीडीएस पोर्टल पर ई-केवाईसी विकल्प से ई-केवाईसी करा सकते हैं, इस संबंध में सभी विक्रेताओं, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।
प्रतिदिन इसकी जिला स्तर से एवं अनुभाग स्तर से निगरानी एवं समीक्षा की जा रही है। वर्तमान में जिले में पात्र परिवारों के लगभग 10 लाख सदस्य हैं, जिसमें से सात लाख सदस्यों की ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है एवं तीन लाख सदस्यों की ई-केवाईसी शेष है, जिसमें से जो सदस्य मृत हो गए हैं, अपात्र हो गए हैं या अस्तित्व में नहीं हैं उनको नगर पालिका/ पंचायत स्तर से विलोपित किया जाएगा।