पांच एवं छह नवंबर को जिला अंतर्गत रतनगढ़ माता पहुंच मार्गों पर भारी वाहन प्रतिबंधित

भिण्ड, 03 नवम्बर। प्रति वर्ष की भांति दीपावली की दौज त्यौहार पर सेवढ़ा अनुभाग जिला दतिया के थाना अतरेटा क्षेत्रांतर्गत रतनगढ़ माता मन्दिर पर पांच से सात नवंबर तक भाई दौज के अवसर पर लाखों की संख्या में सड़क मार्ग से वाहन एवं पैदल चलकर श्रृद्धालु दर्शन हेतु एकत्रित होते है। माह अगस्त 2021 में अतिवर्षा से सिंध नदी में आई बाढ़ के कारण सिध नदी का रतनगढ़ माता पुल, लांच सिंध नदी पुल, सेवढ़ा सिंध नदी पुल टूटने से आवागमन पूर्णत: बंद रहेगा। इस कारण रतनगढ़ माता तक पहुचने हेतु जिले के कस्बा मौ से रतवा, मौ से रनगवां, मौ से मंगरौल, लहार से अमायन रोड, मेंहगांव से मौ रोड, मौ से बेहट रोड एवं गोहद से मौ तक मार्ग व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु भारी वाहन प्रतिबंधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने आदेश जारी कर कहा कि दीपावली पर्व के पश्चात भाई दौज के अवसर पांच से सात नवंबर तक सेवढ़ा अनुभाग जिला दतिया के थाना अतरेटा क्षेत्रांतर्गत रतनगढ़ माता मन्दिर पर मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रृद्धालु मुख्य मार्ग से रतनगढ़ वाली माता जिला दतिया में आवाजाही अधिकतर मुख्य मार्गों से पैदल एवं वाहनों से करते है तथा मुख्य मार्गों पर भारी/ बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) की भी आवाजाही होती रहती है तथा अनावश्यक रूप से उक्त वाहन मुख्य मार्ग के दोनों ओर पार्क (खड़े) कर दिए जाते हैं, जिससे आवागमन अवरुद्ध होकर गंभीर हादसे की प्रबल आशंका हर समय विद्यमान रहती है तथा अनेकों बार गंभीर दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसको लेकर कई बार पुलिस एवं प्रशासन को कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा है। इसलिए जन सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए पांच एवं छह नवंबर को जिला भिण्ड अंतर्गत रतनगढ़ माता तक पहुचने हेतु सभी प्रमुख मार्गों पर भारी/ बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को प्रतिबंधित करने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
ऐसी स्थिति में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी. डॉ सतीश कुमार एस ने जिला भिण्ड अंतर्गत रतनगढ़ माता तक पहुंचने हेतु सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही एवं मुख्य मार्गों के दोनों तरफ अनावश्यक पार्किंग करने को पूर्णत: प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पांच एवं छह नवंबर तक की जाए तथा मुझे इस तथ्य की आकस्मिकता की भी पूर्ण रूपेण तुष्टि होती है कि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हैं। चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। इसलिए ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिश: सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। इसलिए यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) में प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने जिला भिण्ड दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पांच नवंबर को सुबह छह बजे से छह नवंबर को रात्रि 11.59 बजे तक जिला भिण्ड अंतर्गत राजस्व सीमा से लगे रतनगढ़ माता तक पहुंचने हेतु सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी/ बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग के संबंध में यह प्रतिबंधात्मक आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अंतर्गत लगे रतनगढ़ माता तक पहुंचने हेतु सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही नहीं करेगा और न ही प्रमुख मार्गों में भारी/ बड़े वाहनों को अनावश्यक पार्किंग न तो करेगा या प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अंतर्गत लगे रतनगढ़ माता तक पहुचने हेतु सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही करके और न ही प्रमुख मार्गों में भारी/ बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग करके आवागमन को अवरुद्ध करेगा और न ही प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। यह आदेश पांच नवंबर को सुबह छह बजे से छह नवंबर को रात्रि 11.59 बजे तक प्रभावशील होगा। पुलिस अधीक्षक भिण्ड उपरोक्तानुसार वाहनों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी रूप से पालन करवाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में धारा 188 भादंसं तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।