भिण्ड, 09 फरवरी। पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र का अवलोकन किया जिसमें प्रतिवेदित किया है कि 11 अक्टूबर 2024 को इण्डिन ऑयल तिरूपति पेट्रोल पंप के पास भिण्ड ग्वालियर रोड पर आयशर टर्बो क्र. एम.पी.13 जी.के.8806 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर जा रहा था, गाडी भरे बछडे गिरने से मर गए। चालक वाहन छोडकर भाग गया। उक्त आयशर टर्बो क्र. एम.पी.13 जी.के. 8806 को जब्त कर थाना मालनपुर जिला भिण्ड में अपराध क्र.192/24 धारा 281 बीएनएस, 4, 6/9 मप्र गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में जब्तशुदा टर्बो क्र. एम.पी.13 जी.के.8806 के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई किए जाने हेतु निवेदन किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जब्तशुदा ट्रक एवं गौवंश के हितधारी जप्तशुदा वाहन एवं गौवंश के मालिक के रूप में ठोस प्रमाण के साथ जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में पेशी 10 फरवरी को स्वयं अथवा अधिकृत अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर जिला दण्डाधिकारी के समक्ष पक्ष समर्थन प्रस्तुत करें। नियत पेशी दिनांक को तदाशय का हितसंरक्षण पक्ष समर्थन प्रस्तुत न किए जाने की दशा में जब्तशुदा ट्रक गौवंश को शासन हित में राजसात किया जाकर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। नियत तारीख के उपरांत प्रस्तुत आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे।
किसान कल्याण योजना की तृतीय किस्त का 10 को होगा वितरण
भिण्ड। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत वर्ष में कुल राशि छह हजार रुपए तीन समान किश्तों में प्रदान की जाती है। हितग्राही परिवारों को योजनांतर्गत वर्ष 2024-25 की तृतीय किश्त का वितरण मुख्यमंत्री द्वारा 10 फरवरी को सोनकच्छ जिला देवास से किया जाएगा। जिला, ब्लॉक स्तर एवं भिण्ड जिले की ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। भिण्ड जिले के समस्त हितग्राही वेबकास्ट लिंक के माध्यम से जुडकर कार्यक्रम को देख व सुन सकते हैं।