मारपीट के विभिन्न मामलों में 14 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

भिण्ड, 11 अक्टूबर। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में कुल 14 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार गुरुवार को शहर कोतवाली थाना पुलिस को फरियादिया पूजा पत्नी देवेन्द्र सोनी उम्र 24 साल निवासी परशुराम धर्मशाला के पास किराए के मकान माधौगंज हाट भिण्ड ने पुलिस को बताया कि उसके मोहल्ले में रहने वाली आरोपिया आशमा खान ने मुहवाद पर से उसके घर के बाहर सडक पर गाली गलौज किया। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपिया के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। देहात थाना पुलिस को फरियादी सुरेन्द्र पुत्र भागीरथ धानुक उम्र 40 साल निवासी राम नगर बीटीआई भिण्ड ने बताया कि रंगदारी को लेकर मोहल्ले में रहने वाले आरोपीगण रानू एवं धर्मेन्द्र पुत्रगण भागीरथ धानुक ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मौ थाना पुलिस को फरियादी पखुराज पुत्र ओमप्रकाश राजौरिया उम्र 36 साल निवासी वार्ड क्र.नौ मौ ने बताया कि प्लॉट के विवाद को लेकर मोहल्ले में रहने वाले आरोपीगण दीनानाथ जाटव एवं अमित जाटव उसके साथ गाली गलौज किया। गाली देने से मना करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
मिहोना थाना पुलिस को फरियादिया राजकुमारी पत्नी विवेक राजपूत निवासी ग्राम खुर्द ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी यशपाल सिंह राजपूत ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 296, 351(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। गोहद थाना पुलिस को फरियादी छत्रपाल पुत्र सतीश शर्मा उम्र 31 साल निवासी वार्ड क्र.11 गोहद ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी निकुल शर्मा निवासी ग्राम खैरिया महानंद ने गांव में मन्दिर के चबूतरा पर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। उधर गोरमी थाना पुलिस को फरियादी हरीओम पुत्र रामकरन तिवारी उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र.दो गोरमी ने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी आशीष उर्फ करू हरदेनिया निवासी खेरिया थापक मेहगांव ने कचनाव तिराहे पर गाली गलौज किया। गाली देने पर मना करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे फरियादी मुन्नेश पुत्र गोपाल यादव उम्र 30 साल निवासी औतार सिंह का पुरा ग्राम सुकाण्ड ने पुलिस को बताया कि आरोपीगण जुगराज गुर्जर, रामकेश गुर्जर निवासी ग्राम गुलियापुरा ने गायत्री स्कूल के सामने गोरमी-पोरसा रोड पर उसका रास्ता रोककर शराब के लिए रुपए मांगे, जब फरियादी ने रुपए देने से मना किया तो वे गालियां देने लगे। गाली देने से मना करने पर आरोपियों ने फरियादी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 119(1), 115(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। नयागांव थाना पुलिस को फरियादी शिवकुमार पुत्र विशुन सिंह उम्र 40 साल निवासी ग्राम टेहनगुर ने बताया कि उसकी जगह में आरोपीगण राजूसिंह एवं विशंभर सिंह निवासी टेहनगुर का छप्पर रखा था, जिसे हटाने को कहा तो आरोपी गाली-गलौज करने लगे। गली देने से मना करने पर उन्होंने फरियादी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 296, 115(2), 118(1), 351(1), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। रौन थाना पुलिस को फरियादिया प्रियंका पत्नी मोहित रजक उम्र 22 साल निवासी रौन ने बताया कि रंगदारी को लेकर आरोपी रामपाल पुत्र रतिराम रजक ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3), बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
इधर अटेर थाना पुलिस को फरियादिया आरती पत्नी सुनील जाटव उम्र 30 साल निवासी ग्राम कारे का पुरा ने बताया कि बुधवार की शाम को रंगदारी को लेकर आरोपी कृष्णा पुत्र लाडो नरवरिया निवासी ग्राम अनुरुद्धपुरा ने राजवीर जाटव के खेत अनुरुद्धपुरा पर उसके लडके सचिन को जातिसूचक गालियां दीं। जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2) बीए एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।