श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बुढवा मंगल पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आदेश किया जारी

भिण्ड, 15 सितम्बर। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 16 सितंबर को दोपहर दो बजे से 17 सितंबर को दोपहर दो बजे तक जिला भिण्ड अंतर्गत भिण्ड-मेहगांव-मालनपुर, गोरमी-मौ-जिला भिण्ड की सीमा (सेवडा), भिण्ड-अमायन-मौ, गोहद-झांकरी-मौ, लहार-अमायन-मौ आदि प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बडे वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की सडक के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी/ बडे वाहनों को अनावश्यक पार्किंग के संबंध में प्रतिबंध लगाया है।
कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अंतर्गत उक्त सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बडे वाहन की आवाजाही नहीं करेगा और न ही उक्त प्रमुख मार्गों में भारी/ बडे वाहनों को अनावश्यक पार्किंग न तो करेगा या प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अंतर्गत उक्त प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बडे वाहन की आवाजाही करके और न ही उक्त प्रमुख मार्गों में भारी/ बडे वाहनों को अनावश्यक पार्किंग करके आवागमन को अवरुद्ध करेगा और न ही प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। यह आदेश 16 सितंबर को दोपहर दो बजे से 17 सितंबर को दोपहर दो बजे तक प्रभावशील होगा। पुलिस अधीक्षक भिण्ड/ जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड/ खनिज अधिकारी भिण्ड उपरोक्तानुसार वाहनों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी रूप से पालन करवाएंगे।
बडा मंगल (बुढवा मंगल) के अवसर पर दंदरौआ धाम पर लगभग पांच लाख की संख्या में श्रद्धालुओं की हनुमान दर्शन हेतु भीड एकत्रित होंगे तथा दर्शनार्थियों की आवाजाही अधिकतर मुख्य मार्गों से पैदल होती है तथा मुख्य मार्गों पर भारी/ बडे वाहनों की भी आवाजाही होती रहती है तथा अनावश्यक रूप से उक्त वाहन मुख्य मार्ग के दोनों ओर खडे कर दिए जाते हैं, जिससे आवागमन अवरुद्ध होकर गंभीर हादसे की प्रबल आशंका हर समय विद्यमान रहती है तथा अनेकों बार गंभीर दुर्घटनायें घटित हो चुकी हैं। जिसको लेकर कई बार पुलिस एवं प्रशासन को कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति का सामना करना पडा है।
इसलिए जन सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए 16 एवं 17 सितंबर को जिला भिण्ड अंतर्गत सभी प्रमुख मार्गों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना अपरिहार्य हो गया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जिला भिण्ड अंतर्गत भिण्ड-मेहगांव-मालनपुर, गोरमी-मौ-जिला भिण्ड की सीमा (सेवढा), भिण्ड-अमायन-मौ, गोहद-झांकरी-मौ, लहार-अमायन-मौ आदि प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बडे वाहन की आवाजाही एवं मुख्य मार्गों के दोनों तरफ अनावश्यक पार्किंग करने को पूर्णत: प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 16 से 17 सितंबर तक की जाए तथा इस तथ्य की आकस्मिकता की भी पूर्ण रूपेण तुष्टि होती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हैं।
पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन से अवगत कराया गया है कि 16 एवं 17 सितंबर को बडा मंगल (बुढवा मंगल) के अवसर पर दंदरौआ धाम पर लगभग पांच लाख की संख्या में श्रद्धालुओं की हनुमान दर्शन भीड एकत्रित होने की संभावना है, मेला 16 से 17 सितंबर तक दो दिन लगातार रहेगा। दंदरौआ धाम में बुढवा मंगल मेला के अवसर पर भिण्ड-मेहगांव-मालनपुर, गोरमी-मौ-सेवढा, भिण्ड-अमायन-मौ, गोहद-झांकरी-मौ, लहार- अमायन-मौ आदि मार्गों पर भारी वाहन प्रतिबंधित किया जकार सीमावर्ती जिलों को सूचित किए जाने का अनुरोध किया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक/ व्यवसायी को सम्यक रूप से व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं है।