ग्राम पंचायतों में हितग्राही के आवास पर जाकर अमले द्वारा आवास की भौतिक स्थिति अनुसार पात्र/ अपात्र का किया जा रहा है सत्यापन

– किसी व्यक्ति अथवा क्षेत्रिय अमले द्वारा हितग्राही से राशि की मांग करने पर सूचना कार्यालय जिला पंचायत भिण्ड को उपलब्ध कराएं
– शिकायत सही पाए जाने पर शिकायतकर्ता को दिलवाए जाएंगे एक हजार रुपए

भिण्ड, 14 सितम्बर। प्रभारी अधिकारी आवास जिला पंचायत भिण्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु जिले को शासन स्तर से 2318 आवासों का लक्ष्य प्रदाय किया गया है। शासन निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों में हितग्राही के आवास पर जाकर क्षेत्रिय अमले सहायक विकास विस्तार अधिकारी, उपयंत्री, पंचायत समन्वयक अधिकारी, पंचायत सचिव व ग्राम रोजगार सहायक द्वारा हितग्राही के आवास की भौतिक स्थिति अनुसार पात्र/ अपात्र का सत्यापन किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति अथवा क्षेत्रिय अमले द्वारा हितग्राही से राशि/ रुपए की मांग इस कार्य हेतु की जाती है तो तत्काल इसकी सूचना कार्यालय जिला पंचायत भिण्ड को उपलब्ध कराएं। शिकायत सही पाए जाने पर सत्यापन कर्ता पंचायत स्तर के सचिव/ ग्राम रोजगार सहायक से एक हजार रुपए की राशि शिकायतकर्ता को दिलवाई जाएगी। स्वीकृत आवास हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायत सूचना पटल पर अनिवार्यत: वाल पेंट करके लगाई जाएगी। शिकायतकर्ता जिले के कंट्रोलरूम पर मोबाइल एवं दूरभाष पर कर सकते हैं। जिला पंचायत का दूरभाष का फोन नं.07534-244906, व्हाट्सएप नं.9425383433, 8839615569 एवं फेसबुक पेज आईडी पर भी शिकायत कर सकेंगे।