आपदा पीडितों के लिए विधिक सेवाएं योजना एवं आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण के तहत दी जानकारी
भिण्ड, 15 दिसम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के तत्वावधान में के शहर हाउसिंग कॉलोनी स्थित केडीआर स्कूल में आपदा पीडितों के लिए विधिक सेवाएं योजना एवं आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के आलोक में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में न्यायाधीश भिण्ड अभिजीत सिंह ने विद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं उपस्थिजन को आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के तहत अजा के विधिक अधिकारों तथा शासन की योजनाओं का लाभ प्रदाय किए जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को विभिन्न प्रकार के सामान्य कानूनी नियमों के बारे में भी अवगत कराया तथा बच्चों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में उत्तर दिया। उन्होंने मध्यस्थता के लाभ एवं मध्यस्थता की वर्तमान में आवश्यकता विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से परिवारों को टूटने से बचाया जा सकता है तथा पक्षकारों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर विवाद का निपटारा किया जा सकता है। वर्तमान समय में मध्यस्थता न्याय प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कडी है, जिसकी अनुपस्थिति में विवादों का निपटारा सुलभ और मैत्रीपूर्ण तरीके से हो पाना असंभव है। मध्यस्थता प्रक्रिया को अधिक से अधिक मामलों में अपनाया जाना चाहिए। इस अवसर विद्यालय के प्राचार्य, अध्यापकगण, छात्र-छात्राएं एवं पीएलव्ही भिण्ड गौरव सिंह उपस्थित रहे।