संस्थाओं, फेक्ट्री, दुकानों के कर्मियों को मतदान के लिए दें संवैतनिक अवकाश

भिण्ड, 10 नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 में 17 नवंबर को होने वाले आम निर्वाचन में मतदान करने के लिए सभी फेक्ट्री, प्रतिष्ठानों, दुकान एवं ऐसे ही व्यवसायिक संस्थानों, कर्मचारी, श्रमिकों और कार्यरत अन्य लोगों को संवैतनिक अवकाश देना होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिला श्रम अधिकारी, खाद्य निरीक्षक और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान दिवस 17 नवंबर के दिन निजी संस्थानों, कंपनी/ फेक्ट्री आदि कार्यरत अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को संवैतनिक अवकाश दिया जाना सुनिश्चित कराएं।