नाबालिगा से दुष्कर्म के करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

भिण्ड, 03 अगस्त। सप्तम अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला भिण्ड मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय ने थाना सुरपुरा के प्रकरण क्र.42/2021 एसटी में विचाराण उपरांत नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी विधि का उल्लंघन करने वाले बालक (वर्तमान आयु 20 वर्ष दो माह) को धारा 363, 366 भादंसं में पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 6 पॉक्सो एक्ट 2012 में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियेाजक (पॉक्सो एक्ट) जिला भिण्ड कल्पना गुप्ता ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी कृष्णेन्द्रपाल यादव के अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि सात अक्टूबर 2020 को 17.3 वर्षीय अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया। उसके पिता एवं परिवार के लोगों ने आस-पास तलाश किया, परंतु अभियोक्त्री का कहीं पता नहीं चला। अभियोक्त्री के पिता ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सुरपुरा जिला भिण्ड में लेख कराई, जो अपराध क्र.79/2020 अंतर्गत धारा 363 भादंसं के अधीन संदेही विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध दर्ज की गई। विवेचना के दौरान 15 अक्टूबर 2020 को अभियोक्त्री को सोरन जिला फतेहपुर से दस्तयाब कर धारा 161 दंप्रसं के तहत कथन लेख किए गए, जिसमें अभियोक्त्री ने बताया कि वह विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को घटना दिनांक के दो-तीन माह पूर्व से जानती थी, वह ग्राम परा का निवासी है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की बुआ, जो रिश्ते में अभियोक्त्री की दादी लगती है और अभियोक्त्री के गांव में रहती हैं, इसलिए विधि का उल्लंघन करने वाला बालक उसके गांव में आता-जाता था। घटना दिनांक से दो-तीन माह पूर्व जब अभियोक्त्री अपनी दादी के यहां गई थी तो वहां विधि का उल्लंघन करने वाला बालक आया था और उसने अभियोक्त्री को अपना मोबाइल नंबर देकर कहा था कि उसे अभियोक्त्री से बात करनी है। कुछ दिन बाद विधि का उल्लंघन करने वाला बालक फिर आया और कहने लगा कि वह अभियोक्त्री से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक एवं अभियोक्त्री की आपस में बातचीत होने लगी। सात अक्टूबर 2020 को विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने अभियोक्त्री को फोन करके घर के बाहर रोड पर आने एवं भागकर शादी करने के लिए कहा। विधि का उल्लंघन करने वाला बालक अभियोक्त्री को ट्रक से इटावा लेकर गया एवं फिर बस से असम लेकर गया। असम के एक होटल में चार दिन तक रहे, जहां चार दिन तक विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया। जब वह दोनों बस से असम से वापस आ रहे थे जैसे ही नाश्ते के लिए उतरे पुलिस ने उन्हें पकड लिया एवं थाने लेकर आई। अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया, उसके कथन लेखबद्ध किए एवं विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को गिरफ्तार कर किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण न्यायालय सप्तम अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला भिण्ड मनोज कुमार तिवारी को अंतरित कर विचारण उपरांत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।