भिण्ड, 13 जुलाई। न्याययिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव, जिला भिण्ड के न्यायालय ने मेहगांव थाने के प्रकरण क्र. 468/2017 एसटी में सचिन पुत्र राजेश शर्मा उम्र 31 वर्ष निवासी-दयाल गली मेहगांव को धारा 452 भादंवि में दो वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 323 भादंवि में तीन माह सश्रम कारावास व 200 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में एक अन्य आरोपी राजेश पुत्र हरिविलास शर्मा उम्र 61 वर्ष निवासी दयाल गली मेहगांव विचारण के दौरान फौत हो चुका है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविंद कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मेहगांव योगेश गर्ग ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी श्रीकृष्ण त्यागी 13 मई 2016 के शाम 5:50 बजे अपने घर पर था, तभी उसके लडके देवेन्द्र ने आकर बताया कि सचिन ने गाली गलौच किया है। उसने कहा कि चलो अंदर घर में बैठो, तभी पीछे से सचिन, राजेश आए और उसके घर के अंदर सचिन घुस आया, फिर उसे जमीन पर पटक दिया और लात घूंसों से उसकी मारपीट की व उसका गला दबा दिया। शरीर में जगह-जगह छिल सा गया था, वह चिल्लाया तो उसका लडका देवेन्द्र उसे बचाने आया, तब उसके लडके को सचिन ने दाहिने हाथ की बाजू में दांतों से काट लिया। घटना उसके घर के अंदर की है और कोई नहीं आया था। घर के बाहर उसके दरवाजे पर राजेश 12 बोर इकनाली बंदूक लिए खडे रहे थे। जाते वक्त दोनों कह रहे थे कि आज जो बच गए आइंदा जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना की सूचना उसने थाना मेहगांव में दी। जिसके आधार पर आरक्षी केन्द्र मेहगांव के अपराध क्र.131/2016 अंतर्गत धारा 452, 324, 294, 323, 506, 34 भादंवि पर प्रथम सूचना रिपेार्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना आहत फरियादी का मेडीकल परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, तत्पश्चात सुसंगत साक्षीगण के बताए अनुसार उनके कथन लेख किए गए, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया, आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव ने अभियुक्त सचिन शर्मा को उक्त दण्डादेश सुनाया है।