मदिरा दुकान के परिसर में अहाताबार प्रतिबंधित

भिण्ड, 02 मार्च। मप्र राजपत्र असाधारण क्र.62 एवं आबकारी आयुक्त मप्र ग्वालियर के निर्देशानुसार एक अप्रैल से प्रदेश की सभी मदिरा दुकानों को ऑफ श्रेणी का घोषित किया गया है। इसके तहत मदिरा दुकानों के परिसर में शॉपबार (अहाताबार) प्रतिबंधित किया गया है। इसलिए मदिरा दुकानों में या उनके आस-पास मदिरा के अवैध उपभोग पर अंकुश लगाए जाने के प्रयोजन से विशेष अभियान चलाया जाकर कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी आयुक्त ने जिले के आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभाराधीन वृत्त क्षेत्रांतर्गत संचालित समस्त मदिरा दुकानों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि मदिरा दुकानों में अवैध शॉपबार संचालित न हों। मदिरा दुकानों के आसपास स्थित रेस्टोरेंट अथवा ढ़ावा में अवैध रूप से मदिरा का उपभोग एवं मदिरापान न किया जाए। जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती बसंती भूरिया ने आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त भिण्ड क्र.एक व दो मेहगांव, गोहद एवं लहार को निर्देशित कर कहा है कि उक्त निर्देशों का गंभीरता से पालन करना सुनिश्चित किया जाए एवं इसके संबंध में की गई कार्रवाई का पाक्षिक प्रतिवेदन माह की 16 एवं एक तारीख को कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।