सागर, 11 मार्च। तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) जिला सागर सुश्री नीलम शुक्ला की अदालत ने नाबालिगा के साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी कुलदीप उर्फ गप्पू निवासी अंतर्गत थाना-बीना को दोषी करार देते हुए धारा 354 भादंवि के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 354-डी के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 341 के तहत एक माह का साधारण कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता बालिका ने 11 जनवरी 2017 को थाना-बीना में रिपोर्ट लेख कराई कि अभियुक्त काफी समय से उसका स्कूल आते-जाते समय पीछा करता था। आज वह ऑटो में बैठकर सुबह साढ़े 10 बजे उसकी सहेली के साथ स्कूल जा रही थी एवं उसके पिता भी उसी ऑटो में उसके साथ बैठे थे, तभी रास्ते में अभियुक्त कुलदीप उर्फ गप्पू पैदल-पैदल आया और उसने उक्त ऑटो को आवाज देकर रुकवा लिया और बालिका का बुरी नियत से दाहिना हाथ पकड़ लिया। बालिका के चिल्लाने पर उसके पिता ने देखा तो अभियुक्त दौड़कर भाग गया। तलाश करने पर वह नहीं मिला। शाम को अभियुक्त बालिका को कोचिंग पर मिला और बालिका के पिता को देखकर भाग गया। फिर बालिका अपने माता-पिता के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना बीना पुलिस ने धारा 341ए, 354 भादंवि एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, धारा 3(1)(इ) अजा/जजा अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।