अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम करावास

भिण्ड, 28 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड सुश्री रीना शर्मा के न्यायालय ने थाना गोहद चौराहे के प्रकरण क्र.399/2016 आरसीटी में अवैध हथियार रखने वाले आरोपी श्यामपूजन पुत्र सीताराम शर्मा उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम विरगमा, थाना पावई को धारा 25(1-बी)(ए) भादंवि के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 12 मई 2016 को थाना प्रभारी विनोद छाबई मय फोर्स के साथ कस्बा भ्रमण हेतु रवाना हुए थे, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति ग्राम नावली मोड़ के पास हाईवे रोड के बगल से अवैध कट्टा लिए कोई गंभीर घटना कारित कर सकते हैं। तब सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स बताए स्थान पर पहुंचा तो पुलिस को देखकर दो व्यक्ति भागने लगे, जिनमें से एक व्यक्ति को एएसआई सत्यवीर सिंह ने दौड़ कर पकड़ा, जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम श्यामपूजन पुत्र सीताराम शर्मा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम विरगंवा थाना पावई का होना बताया। जिसकी तलाशी साक्षी अतीश जाटव, आरक्षक संजय के समक्ष ली गई तो उसकी पेंट की बांई कमर में 315 बोर का एक कट्टा निकला। कट्टा खोलकर देखा तो उसमें एक जिंदा राउण्ड 315 बोर का मिला तथा पेंट की दाहिनी जेब में एक कट्टा 32 बोर का मिला। जिसके संबंध में वद्य लाईसेंस मांगने पर नहीं होना बताया। अभियुक्त का कृत्य धारा 25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने से समक्ष साक्षियों के कट्टा व राउण्ड को जब्त कर जब्ती पंचनामा एवं गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। अभियुक्त व जब्तशुदा माल को थाने लाया गया। आरक्षी केन्द्र अपराध क्र.113/2016 पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय जेएमएफसी गोहद ने गत 25 फरवरी को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए अभियुक्त श्यामपूजन पुत्र सीताराम शर्मा उम्र 31 वर्ष को धारा 25(1-बी)(ए) भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।