शाजापुर, 28 फरवरी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर के न्यायालय ने धर्म छुपाकर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी फिरोज पुत्र सुल्तान हुसैन उम्र 22 वर्ष निवासी पीतांबरा कॉलोनी, छापीहेड़ा रोड, नलखेड़ा, जिला आगर मालवा को अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(व्ही), सहपठित धारा 376(2)(एन) में आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदण्ड, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदण्ड, मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 5 में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादंवि में एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है तथा आरोपी इमरान खां पुत्र रफीक खां उम्र 28 वर्ष निवासी अयोध्या बस्ती नलखेड़ा, जिला आगर मालवा को धारा 363 भादंवि में भोगी गई कारावास की अवधि एक वर्ष चार माह नौ दिन एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। आरोपीगण द्वारा जमा की जाने वाली जुर्माने की राशि व चार लाख रुपए प्रतिकर स्वरूप पीडि़ता को दिलाने के आदेश भी न्यायालय ने दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर देवेन्द्र कुमार मीना के मार्गदर्शन में पैरवी विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने प्रतीक श्रीवास्तव एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार बताया कि पीडि़ता ने अपनी मां के साथ 12 अक्टूबर 2021 को थाना नलखेड़ा में रिपोर्ट की थी कि वह आरोपी फिरोज से करीब एक साल पहले से परिचित है। आरोपी फिरोज ने उसे अपना नाम राजेश शर्मा बताया था। उसने उसे एक की-पेड मोबाईल दिया था। आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। 11 अक्टूबर 2021 को रात करीब 8:30 बजे पीडि़ता घर के सामने स्थित दूध डेयरी पर दूध लेने जा रही थी तभी आरोपीगण फिरोज एवं इमरान मोटर साइकिल से आए और उसे गुदरावन पडाना तरफ लेकर जा रहे थे। तभी आरोपी फिरोज के मोबाईल पर किसी का फोन आया और उसने फोन पर उसे असल्लाम वालिकुम बोला। तब पीडि़ता ने उससे पूछा कि ‘तुम मुसलमान हो क्याÓ तो आरोपी ने उससे कहा कि वह फिरोज चने वाला है। इस पर पीडि़ता ने उससे कहा कि तुमने अपना नाम राजेश शर्मा क्यों बताया, तुम अभी के अभी मुझे घर छोड़ो। इस पर फिरोज ने उसके साथ मारपीट की और उसका मोबाईल छीनकर तोड़ दिया। पीडि़ता के चिल्लाने पर दोनों आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग गए। पीडि़ता की रिपोर्ट पर से थाना नलखेड़ा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होकर आरोपीगण को दोषी पाते हुए दण्डित किया है।