होमगार्ड मुख्यालय में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर आयोजित
भिण्ड, 28 फरवरी। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड अक्षय कुमार द्विवेदी के आदेशानुसार तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुनील दण्डौतिया के मार्गदर्शन में होमगार्ड मुख्यालय भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड चन्द्रशेखर राठौर ने मूल कर्तव्यों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 04 क में वर्णित है, जिनमें मुख्य कर्तव्य जैसे सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाना, भारतीय संविधान राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, जरूरत पडऩे पर देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देना, पर्यावरण की सुरक्षा तथा जीव मात्र की रक्षा करना आदि है। इसका ज्ञान सभी भारतीय नागरिकों को होना अनिवार्य है, जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते हुए एक सभ्य एवं जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकें। जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने नि:शुल्क विधिक सहायता योजना की जानकारी दी । इस अवसर पर होमगार्ड मुख्यालय प्रभारी, पीएलव्ही जितेन्द्र शर्मा तथा मुख्यालय स्टाफ एवं होम गार्डस उपस्थित रहे।