न्यायालय ने आरोपियों पर कुल 7500 रुपए का जुर्माना भी लगाया
रायसेन, 14 जनवरी। जेएमएफसी बरेली, जिला रायसेन श्रीमती शर्मिला बिलवार के न्यायालय ने मामूली विवाद में मारपीट कर घायल करने वाले आरोपीगण माखनलाल गौर उम्र 50 वर्ष, गणेश गौर उम्र 51 वर्ष पुत्रगण परमलाल गौर एवं अन्नू उर्फ अनिल पुत्र नारायण सिंह गौर निवासीगण गौर मोहल्ला, थाना बाड़ी को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 7500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ बरेली सुनील कुमार नागा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी अपने घर थी तभी वहां माखन, अनिल छत पर पटाखे फोड़ रहे थे और आंगन में पटाखे फेंक रहे थे, उसने अनिल को आंगन में पटाखे फेंकने से मना किया तो दोनों उसे गालियां देने लगे। उसके भाई विनोद ने गालियां देने सेमना किया तो आरोपीगण ने हाथ में लिए हुए डण्डे से मारपीट की, जिससे फरियादी को कमर व पैर में चोटें आईं। आवाज सुनकर निशा बीच-बचाव करने आई तो उसे गणेश, महेन्द्र व राजेन्द्र ने डण्डे से मारा जिसके कारण निशा को सिर और दोनों पैरो में चोटें आईं। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बरेली पुलिस ने अपराध क्र.411/2017 धारा 294, 323, 506 भाग-दो, 34 भादंवि का पंजीबद्ध किया एवं अनुसंधान उपरांत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय जेएमएफसी बरेली ने आरोपी माखनलाल, गणेश एवं अन्नू उर्फ अनिल को धारा 323/34 भादंवि में सश्रम कारावास तथा 325/34 भादंवि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 7500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।