शाजापुर, 13 जनवरी। न्यायालय षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला शाजापुर के न्यायालय ने घर में घुल कर 80 वर्षीय महिला को चाकू मारकर लूट करने वाले आरोपी बबलू पुत्र विक्रम बरगुण्डा उम्र 27 वर्ष निवासी गिरवर शाजापुर को धारा 394, 397 भादंवि में सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 450 भादंवि में पांच वर्ष कठोर कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उपसंचालक अभियोजन जिला शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर रमेश सोलंकी ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 12 दिसंबर 2020 को फरियादी सुशील ने थाना शाजापुर आकर सूचना दी कि उसकी सरिया सीमेंट की दुकान धान मण्डी शाजापुर में है। वह दोपहर में अपनी बेटी को दुकान पर बिठाकर खाना खाने के लिए घर पर गया तो उसके मकान का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। उसकी मां की घर के अंदर से करहाने की आवाज आ रही थी। फरियादी ने सोचा की उसकी मां गिर गई होगी इसलिए वह पड़ोस के मकान के छत पर से होते हुए अपने मकान के अंदर आया और देखा कि मां को हाथ में और सिर में चोट होकर खून से लथपथ होकर बेहोश हालात में पड़ी है। उसे तत्काल वरदान अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने कहा कि अम्माजी को हाथ में जो चोट है वह किसी व्यक्ति ने मारी होगी। फरियादी सुशील अग्रवाल अपने घर पर वापस गया और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे चैक किए तो सीसीटीवी फुटेज में उसने देखा कि एक व्यक्ति मुंह पर मास्क पहने हुए हाथ में चाकू लेकर मां के साथ झूमा झटकी कर चाकू से मां पर वार कर रहा है। उस व्यक्ति ने मां के हाथ में मार दिया तथा गला पकड़कर नीचे पटक दिया और उसके मकान के दूसरी मंजिल के कमरे में से नगद दो हजार रुपए निकालकर ले गया। फरियादी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थाना कोतवाली शाजापुर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई थी। जब घटना के दूसरे दिन सुबह उसके घर के बाहर लगा सीसीटीवी फुटेज को चैक किया गया तो बाहर से एक व्यक्ति बिना मास्क में आते हुए दिखा और फरियादी के घर के पास आकर वह व्यक्ति मास्क पहनकर फरियादी के घर के अंदर घुसते हुए दिखाई दिया। फरियादी सुशील अग्रवाल ने उस व्यक्ति को देखकर पहचाना कि वह व्यक्ति उसकी दुकान पर काम करने वाला आरोपी बबलू पुत्र विक्रम बरगुण्डा निवासी गिरवर शाजापुर का है। फरियादी द्वारा आरोपी की पहचान करने पर थाना कोतवाली पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया है।