भिण्ड, 13 दिसम्बर। जिले में लगातार छापामार कार्रवाई के तहत विगत दिनों में शा. उचित मूल्य की दुकानों पर पाई गई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर तीन विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने हेतु कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस के निर्देशानुसार जिले में लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। जिसके तहत विगत दिनों में दुकानों पर पाई गई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर श्रीकृष्ण प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार गोरमी द्वारा संचालित शा. उचित मूल्य की दुकान वार्ड क्र.नौ, 10 एवं 14 के विक्रेता मुकेश यादव के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना गोरमी में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसी प्रकार शा. उचित मूल्य दुकान मानपुरा तहसील मेहगांव के विक्रेता विक्रेता रामभरोसे द्वारा वितरण में अनियमितताएं किए जाने से उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना गोरमी में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसी प्रकार सेवा सहकारी संस्था परा द्वारा संचालित शा. उचित मूल्य दुकान रिदौली के अनुज शर्मा द्वारा वितरण में अनियमितताएं किए जाने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना पावई में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने कहा है कि जिले में लगातार जांच जारी है, वितरण में गड़बड़ी करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। समस्त विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि शासन की मंशानुसार निर्धारित दर पर खाद्यान का वितरण करें, अन्यथा उनके विरुद्ध एफआईआर, दुकान निरस्ती एवं खाद्यान की अफरा-तफरी करने पर बाजार मूल्य से राशि की बसूली उनकी चल-अचल संपत्ति से की जाएगी।