भिण्ड, 13 दिसम्बर। अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड श्री पूरन सिंह के न्यायालय सत्र प्रकरण क्र.271/2016 मप्र राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद विरुद्ध हरिओम आदि में मंगलवार को आरोपी हरिओम बघेल पुत्र रामदास बघेल निवासी घनश्यामपुरा वार्ड क्र.तीन गोहद, दीपक पुत्र संतोष प्रजापति निवासी छत्तरपुरा वार्ड क्र.दो गोहद को धारा 302/34 भादंवि में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अपर लोक अभियोजक गोहद केसी उपाध्याय के अनुसार प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया श्रीमती पार्वती बाई 21-22 मई 2016 से करीब पांच-छह साल पूर्व से अपने पुत्र हेमंत के साथ गोहद चौराहा पर रह रही थी और उसका बड़ा लड़का हरिओम सूरत में नौकरी करता था तथा उसकी पत्नी रामवती फरियादिया के पति रामदास के साथ नया घनश्यामपुरा गोहद में रहती थी। फरियादिया का पति रामदास फरियादिया की मारपीट करता था और लड़कों को मारता था, इस कारण उसके साथ कोई नहीं रहता था, केवल बहू रामवती रहती थी। 23 मई 2016 को करीब 10-11 बजे फरियादिया को उसका बड़ा लड़का हरिओम गोहद चौराहा पर ग्वालियर वाली रोड पर मिला और उससे बोला कि मैं पिता को मार आया है और मेरे हाथ में लग गई है। तब फरियादिया ने कहा कि वह अभी थाने जाती है, तो हरिओम ग्वालियर तरफ चला गया और वह गोहद चौराहा पर घर चली गई। इसके बाद बहू नेहा ने फरियादिया के लड़के हेमंत को फोन लगाया, तब वह हेमंत को लेकर रिपोर्ट करने थाने आई और पुलिस को लेकर घनश्यामपुरा वाले घर पर पहुंची तो देखा कि ऊपर वाले कमरे में फरियादिया का पति रामदास मरा पड़ा था। फरियादिया के लड़के हरिओम ने उसके पति को जान से खत्म कर दिया है। फरियादिया ने उक्त घटना के संबंध में रिपोर्ट लेख कराई। उक्त आशय की देहाती नालिशी रिपोर्ट के आधार पर थाना गोहद में अपराध क्र.134/16 अंतर्गत धारा 302, 201 भादंसं पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मृतक की लाश का सफीना फार्म तैयार किया गया तथा नक्शा, पंचायतनामा तैयार करते हुए शव का परीक्षण कराया गया। अग्रिम विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करने, घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त रस्सी के टुकड़े जब्त करने, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करने, अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने, अभियुक्तगण के सूचना मेमोरेण्डम के आधार पर अभियुक्त हेमंत से पीतल जैसी धातु का कलशा तम्हेड़ी, लोहे का ताला एवं पत्थर, अभियुक्त हरिओम से एक बैल्ट, दो चाबी, एक साफी एवं अभियुक्त दीपक से एक तकिया, एक लोहे का हंसिया, दो रस्सी के टुकड़े जब्त कर पृथक-पृथक जब्ती पत्रक तैयार करने, साक्षी संजू उर्फ संजीव से एक प्लास जब्त कर जब्ती पत्रक तैयार करने, जब्तशुदा प्रदर्शों रासायनिक परीक्षण कराने तथा शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र पेश किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत अभियुक्तगण हरिओम व दीपक को दोषी मानते हुए दण्डित किया है।