न्यायालय ने पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
भोपाल, 19 अक्टूबर। जेएमएफसी भोपाल श्री नितेन्द्र सिंह तोमर के न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण क्र.703/11 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7 एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के नियम 32 के उल्लघंन में उप अधिनियम की धारा 16-1 क के तहत आरोपीगण हरीश रामानी एवं विजय हरिरामनी को छह-छह माह का कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी आशीष दुबे ने की।
जनसम्पर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 19 मई 2010 को दोपहर 2:10 बजे खाद्य निरीक्षक अधिकारी भोपाल ने टॉप एण्ड टाउन न्यू मार्केट भोपाल पर खाद्य पदार्थों की जांच के दौरान मिथ्या छाप वाली स्वीट ब्रेड विक्रय एवं संग्रह करते हुए पाए जाने पर सेंपल लिए, सेंपल की जांच में आरोपी द्वारा मिथ्या छाप वाले स्वीट ब्रेड का विक्रय एवं संग्रह किया जाना पाया गया। जिस पर से उनके विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आरोपीगण हरीश रामानी एवं विजय हरिरामनी को दोषी पाए जाने से उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में दो अन्य आरोपी साहब कुरैशी एवं अरुण ग्वालानी फरार घोषित किए गए हैं, जिनका विचारण न्यायालय में अभी शेष है।