घर में घुसकर बंदूक की नोक पर गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा, 06 अगस्त। विशेष सत्र न्यायालय अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल के न्यायालय ने आरोपी महेश पुत्र रामविशाल व्यास निवासी कस्बा बागरौद, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा को भादवि की धारा 450, 376, 506बी तथा अजा एवं जजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(12), 3(2)(व्ही) मेें जमानत निरस्त कर दी है। उक्त मामले में विशेष लोक अभियोजक/ उपसंचालक (अभियोजन) आईपी मिश्रा द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 25 मई 2021 को रात करीब 11:30 बजे जब पीडि़ता अपने घर सो रही थी तब आरोपी महेश ने पीडि़ता का मुंह दबाकर उसे झंझोड़कर उठाया और बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर घर के कमरे में ले गया और पीडि़ता के साथ गलत काम किया। पीडि़ता द्वारा उक्त घटना के संबंध में लिखित आवेदन थाना अजाक विदिशा में दिया गया था, जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आरोपी महेश व्यास की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय ने कृत्य की गंभीरता को देखते हुए आरोपी महेश व्यास का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।