गलत काम करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

भोपाल, 26 अगस्त। 18वें एडीजे भोपाल श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय ने आपराधिक स्पेशल प्रकरण क्र.215/21, थाना चूना भट्टी भोपाल के अपराध क्र.274/20 में दुष्कर्म के मामले में आरोपीगण गुलशन को धारा 376, 376(2)एन, 363, 366(क) भादंवि एवं
3/4 एवं 5(जे)(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 भादंवि में सात-सात वर्ष एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादंवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सहायक विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सरला कहार ने की।विशेष लोक अभियोजक जिला भोपाल टीपी गौतम के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पांच जून 2020 को अभियोक्त्री के माता ने थानमे में बताया कि में ग्लोबल सिटी चूना भट्टी भोपाल में मैडम के घर काम करने जाती थी, सुबह बच्ची सात बजे के बीच बैड लेने का कहकर निकली और पुन: घर नहीं आई, काफी तलाश किया बच्ची नहीं मिल रही है, गुम ईसान रिपोर्ट दर्ज करायी थी, बच्ची ने दस्तयाव के बाद बताया कि जहा मेरी मम्मी काम करती थी, वहीं पर काम करने वाला गुलशन से मेरी पहचान हो गई और वह मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और मेरी उससे बात होने लगी वह मुझे बहला फुसलाकर तुझसे प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं के बहाने से मुझे इण्डस चौराहा पर बुलाया था, वह मुझे घुमाते हुए सलैया के बीडीए मल्टी मे लेकर गया और मुझे वहा पर रखा और मन्दिर ले जाकर शादी कर ली और पति-पत्नी जैसे शारीरिक संबंध बनाए जिसके कारण में दो माह कि गर्भवती हूं, मेरी मर्जी के बिना आरोपी ने मेरे से संबंध बनाए है। अभियोत्री के माता-पिता तथा वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर प्रकरण प्रमाणित पाए जाने से आरोपी को उपरोक्त धाराओ के अंतर्गत दण्डित किया गया।