मप्र में 15 जून तक बसों के आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध, आदेश जारी

भिण्ड, 08 जून। जिले की सीमा से अंतर्राज्यीय सीमा के लिए संचालित होने वाली बसों पर रोक लगी रहने का आदेश पुन: जारी किया गया है। यह आदेश मप्र परिवहन विभाग के वरिष्ठ अफसर की ओर से जिला परिवहन अधिकारी को दिया गया है। इस आदेश से सीधे तौर पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यह आदेश सात से 15 जून तक के लिए लागू रहेगा।
प्रदेश सरकार ने भिण्ड शहर सहित अन्य शहरों को कोविड संक्रमण के वायरस से बचने के लिए यह कदम उठाया है। हालांकि बीते दिनों लॉकडाउन में राहत के बाद भी बसों के संचालन कोई छूट नहीं दी गई थी। संचालक पर रोक बने रहने को लेकर यह आदेश को पुन: बढ़ाया गया है। यह आदेश सात जून को अपर परिवहन आयुक्त, राज्य परिवहन की ओर से जिला परिवहन अधिकारियों को जारी किया गया है। इस आदेश के बाद भिण्ड जिले के करीब तीन से चार हजार यात्री सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। भिण्ड जिले के राजस्थान प्रांत के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, करौली जैसे जिलों में लोगों का आवागमन है। इसी तरह उत्तर प्रदेश जिले इटावा, जालौन, झांसी जिला भिण्ड जिले की सीमा के पड़ोसी जिले हैं। इन जिलों में भी लोगों का हर रोज बड़ी तादाद में आवागमन होता था। इस आदेश के बाद करीब दो दर्जन जिलों के लिए बसों का संचालन ठप हो जाएगा। इस मामले में भिण्ड जिले के परिवहन अधिकारी का कहना है कि शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिले की सीमा से बस सेवाएं अभी बंद रहेंगी।