तीन मासूमों के साथ अश्लील हरकत करने वाले पुजारी को दोहरा आजीवन कारावास

पीडि़त बालिकाओं को शासन से प्रतिकर स्वरूप मिलेंगे एक-एक लाख रुपए

डबरा/ ग्वालियर, 28 जुलाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डबरा, जिला ग्वालियर श्री संजय कुमार गुप्ता के न्यायालय ने तीन नावालिग बालिकाओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में पुजारी ओमप्रकाश पुत्र दाताराम दीक्षित को दोहरे आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। साथ ही पीडि़त प्रतिकर योजना के तहत तीनों अवोध बालिकाओं को एक-एक लाख रुपए के मान से कुल तीन लाख रुपए प्रतिकर स्वरूप शासन से दिलाए जाने का भी आदेश दिया है।
प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक डबरा हरिओम वर्मा ने घटना की जानकार देते हुए बताया कि फरियादिया/ पीडि़ताओं ने 16 दिसंबर 2019 को थाना बिलौआ पर उनके पिताओं की उपस्थिति में मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि 15 दिसंबर 2019 की शाम चार बजे तीन बच्चियां जिनकी उम्र क्रमश: पांच वर्ष, छह एवं 08 वर्ष थी, वे अपने घर के पास खेल रही थीं। उसी समय पुजारी ओमप्रकाश दीक्षित बच्चियों को बुलाकर प्रसाद देने के बहाने कमरे के अंदर ले गया और उनसे गलत बातें करने लगा तथा उनके साथ अश्लील हरकतें कीं। बच्चियों ने घर आकर अपने माता-पिता को पुजारी द्वारा उनके साथ हुई अश्लील घटना के बारे में बताया, तब बच्चियों को ले जाकर उनके माता-पिता ने थाना बिलौआ में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376ए-बी, 366ए, 342 भादंवि एवं 5/6 तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डबरा जिला ग्वालियर श्री संजय कुमार गुप्ता के न्यायालय ने विचारण के दौरान तीनों पीडि़त बालिकाओं के बयान एवं उनके धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन तथा अभियोजन द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर आरोपी को गुरुवार को दोषी पाकर आरोपी ओमप्रकाश पुत्र दाताराम दीक्षित उम्र 62 वर्ष निवासी उदलपाड़ा, थाना बिलौआ, जिला ग्वालियर को धारा 376एबी भादंवि में दोहरे आजीवन कारावास, धारा 366ए भादंवि में तीन बार आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में तीन बार तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं धारा 342 भादंवि में तीन बार एक-एक वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल 21 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाकर उपजेल डबरा भेज दिया है।