नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में दोषसिद्धि, न्यायालय ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया

रायसेन, 25 जून। अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन के न्यायालय ने आजाद सहरिया उम्र 26 साल निवासी ग्राम कुदवई, थाना एवं जिला रायसेन को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 363, 366, 376(ए)(बी), 376(2)(एन) भादंसं एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एम)/6, 5(एल)/6 के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जिला रायसेन श्रीमती भारती गेडाम ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री के पिता ने थाना कोतवाली रायसेन में गुमशुदगी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई गई कि 22 अप्रैल 2020 की रात्रि 11 बजे वह तथा उसकी पत्नी व लड़की खाना खाकर सो गए थे। 23 अप्रैल को सुबह छह बजे उठे तो देखा कि अभियोक्त्री आयु 11 वर्ष घर पर नहीं थी। अभियोक्त्री की आस-पास, रिश्तेदारों में तलाश की, किंतु उसका कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि आरोपी उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है, जिसके आधार पर थाना कोतवाली रायसेन में आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।