ईकेवाईसी नहीं कराने वालों की राशन सुविधा का लाभ भविष्य में हो सकता है बंद

भिण्ड, 26 मई। मप्र शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने हेतु मप्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के आधार व मोबाइल नंबर उनके डाटा बेस में 15 जून तक दर्ज किए जाना है तथा जिनके आधार नंबर दर्ज हैं उनकी ईकेवाईसी की जानी है। इस हेतु समस्त राशन कार्ड पात्रता पर्ची धारी परिवार के सभी सदस्यों के आधार एवं मोबाइल नंबर उनके डाटा बेस में दर्ज किए जाने हैं। जो उपभोक्ता अपना ईकेवाईसी नहीं कराएंगे उनकी राशन सुविधा का लाभ भविष्य में बंद हो सकता है।
जिला आपूर्ति अधिकारी भिण्ड ने सभी पात्र हितग्राही परिवारों से कहा है कि उनके परिवार के छूटे सदस्यों के आधार नंबर जो डाटाबेस में दर्ज नहीं हैं, वे सभी सदस्य स्वयं व्यक्तिगत रूप से संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर आधार कार्ड की कॉपी के साथ जाएं, जहां पर शा. उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन में आधार नंबर दर्ज कर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से आधार अपडेट व ईकेवाईसी किया जाएगा। साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर भी दर्ज कराएं। यदि उक्त कार्य में कोई समस्या आती है तो खाद्य विभाग के डीपीएम सौरभ जैन के मोबाइल नं.9755130064 पर संपर्क कर सकते हैं।