गौवंश एवं जब्तशुदा वाहन के मालिक न्यायालय में तलब

जिला दण्डाधिकारी ने 10 अगस्त को लगाई पेशी

भिण्ड, 08 जुलाई। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सतीश कुमार एस ने जब्तशुदा ट्रक एवं गौवंश के हितधारी जब्तशुदा वाहन एवं गौवंश के मालिक के रूप में ठोस प्रमाण के साथ कलेक्टर न्यायालय में 10 अगस्त को पेशी पर स्वयं अथवा अधिकृत अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर जिला दण्डाधिकारी के समक्ष समर्थन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
जरिए नोटिस संबंधित को सूचित किया गया है कि पुलिस अधीक्षक भिण्ड के एक मार्च 2021 के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि 20 फरवरी 2021 को चौरई बस स्टेण्ड से ट्रक कन्टेनर क्र. यू.पी.21 सी.एन.4350 में 21 गाय के बछड़ों को बंद करने के लिए परिवहन करते पाए जाने पर थाना असवार जिला भिण्ड में अपराध क्र.12/21 धारा 6/9, 9 मप्र गौवंश प्रतिषेध अधिनियिम 11(ध) पशु क्रूरता अधिनियम पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रक क्र. यू.पी.21 सी.एन.4350 के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जब्तशुदा ट्रक एवं गौवंश के हितधारी जब्तशुदा वाहन एवं गौवंश के मालिक के रूप में ठोस प्रमाण के साथ जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड के न्यायालय में पेशी 10 अगस्त 2021 को स्वयं अथवा अधिकृत अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड के समक्ष पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। नियत पेशी दिनांक को तदाशय का हितसंरक्षण एवं पक्ष समर्थन प्रस्तुत न किए जाने की दशा में जब्तशुदा ट्रक एवं गौवंश को शासन हित में राजसात किया जाकर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।