अवैध रूप से लकड़ी की कटाई करने वाले आरोपी को छह माह की सजा

वन विभाग के अपराध में 12 वर्ष वाद न्यायालय ने सुनाया फैसला

ग्वालियर, 23 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री महेन्द्र कुमार के न्यायालय ने अवैध रूप से लकड़ी की कटाई करने वाले आरोपी लाखन सिंह पुत्र केदार सिंह जाटव को धारा 26(1)(छ) भारतीय वन अधिनियम के 1927 के अधीन दोषसिद्ध पाते हुए छह माह सश्रम कारावास एवं चार हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ग्वालियर अभिषेक सिरौठिया ने घटना के बारे में बताया कि 25 जुलाई 2010 को सुबह के लगभग वरी बजे वन स्टाफ द्वारा भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि बीट गुर्री के कक्ष क्र.158 वन क्षेत्र से चार साइकिलों पर रख कर खैर लकड़ी ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर वन स्टाफ द्वारा भदावना गुर्री मार्ग पर चैंकिग की गई तो ग्राम गुर्री के पास चार साइकिलें मय लकड़ी के जाते हुए दिखे जिसमें से तीन व्यक्ति साइकिल व लकड़ी छोड़कर भाग गए, एक व्यक्ति को मौके पर पकड़ा गया। उस व्यक्ति ने अपना नाम लाखन सिंह पुत्र केदार सिंह जाटव निवासी गुर्री का होना बताया। अन्य भागने वाले लोगों के संबंध में भी जानकारी दी, मौके पर लगभग 80 किलो ग्राम खैर की लकड़ी व साइकिलों को जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय के समक्ष अभिनयोजन साक्षीगण के कथन लेखवद्ध कराए गए, संपूर्ण विचारण के दौरान आरोपी लाखन सिंह जाटव के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया।