जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर, 23 मार्च। जेएमएफसी जिला सागर सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने जहरीली शराब बेचने वाले एक आरोपी की जमानत ने खारिज कर दी। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ दिनेश कुमार खातेकर ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पुनीत पुत्र बंटी उर्फ भगवान दास अहिरवार उम्र 21 वर्ष निवासी मढिय़ा बिट्ठल नगर, थाना केंट, सागर को केंट थाना पुलिस ने चार लीटर 500 मिली जहरीली शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी पुनीत ने जेएमएफसी न्यायालय सुश्री साक्षी मसीह की अदालत में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायालय ने जमानत आवेदन के विरोध में अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए अपराध की गंभीरता एवं प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज कर दिया। गौरतलब है कि आरोपी ने पूर्व में जमानत पर रहते हुए जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है।