शिकायतें कम निराकृत करने पर दो वेतनवृद्धि रोकी जाएंगी

भिण्ड, 24 फरवरी। कलेक्टर ने कहा है कि सीएम हेल्प लाईन की शिकायतें कम निराकृत करने पर दो वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर विभागीय प्रगति की समीक्षा में जिले की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई है। प्रत्येक माह राज्य स्तर से दैनिक/ मासिक आधार पर बनने वाली ग्रेडिंग की प्रगति में जिला स्तर से किए गए शिकायतों के निराकरण अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। वर्तमान स्थिति में जिले की प्रगति में संतुष्टीपूर्ण निराकरण का वेटेज मात्र 13.79 ही है, जो कि प्रदेश के अन्य जिले के संतुष्टीपूर्ण निराकरण के प्रतिशत 26.59 से कम है तथा अद्यतन दिनांक तक ग्रेडिंग अवधि की शिकायतों के निराकरण हेतु 32 दिवस पूर्ण हो चुके हैं। उक्त परिस्थितियों के चलते समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आगामी एक सप्ताह में ऐसे अधिकारी जिनके पास आठ या इससे अधिक ग्रेडिंग अवधि की शिकायतें लंबित हैं। संतुष्टीपूर्ण शिकायतों का वैटेज 35 प्रतिशत (संतुष्टीपूर्ण प्रतिशत 80 प्रतिशत) से कम पाया जाता है, उनका माह फरवरी का वेतन जो कि आगामी माह मार्च में देय होगा के आहरण पर आगामी आदेश तक रोक लगाई जाती है।
उन्होंने समस्त लेवल-1 एवं लेवल-2 अधिकारियों को इस आदेश के माध्यम से सचेत करते हुए निर्देशित किया है कि पोर्टल पर लंबित शिकायर्ता में शत प्रतिशत संतुष्टीपूर्ण निराकरण के साथ विलोपित कराएं। अन्यथा की स्थिति में पदीय कर्तव्यों के निर्वाहन में बरती जा रही उदासीनता, लापरवाही एवं कर्तव्य विमुखता हेतु जो लोकसेवक के पद के अपेक्षित आचरण के विपरीत होकर मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03(1) (2) व (3) का उल्लघंन है, इस हेतु संबंधित के विरुद्ध मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 16 के तहत कार्रवाई करते हुए नियम 10(4) के तहत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचई प्रभाव से रोकी जाने अथवा प्रस्ताव वरिष्ठ स्तर पर लिखा जाने या फिर आपको इस आदेश तथा पूर्व में दिए गए लिखित निर्देशों की अव्हेलना करने हेतु सात दिवस का वेतन राजसात करने हेतु दण्डात्मक आदेश जारी किया जाएगा।