नगरीय निकायों में साफ-सफाई/ अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्यों/ गतिविधियों में व्यवधान/ रुकावट के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भिण्ड, 31 जनवरी। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 की गतिविधियां नगरीय निकाय द्वारा चलाई जा रही हैं, साथ ही बरसात के पूर्व नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत स्थित नाला/ नालियों की सफाई कार्य कराया जाएगा उक्त कार्य जनहित एवं लोक स्वास्थय के लिए आवश्यक होने से जिले के नगरीय निकायों में निवासरत नागरिकों द्वारा आमतौर पर साफ-सफाई/ अतिक्रमण हटाए जाने संबंधी कार्यों/ गतिविधियों इत्यादि के संचालन में व्यवधान/ रुकावट की जाती है और जल निकासी के स्त्रोत के ऊपर से अतिक्रमण हटाने से इंकार किया जाता है तथा लड़ाई-झगड़ा करने की स्थिति निर्मित हो जाती है, इस कारण उपरोक्त वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिले की समस्त नगरीय निकायों में साफ-सफाई/ अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्यों/ गतिविधियों इत्यादि में व्यवधान/ रुकावट न हो के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है। यह तथ्य मेरे संज्ञान में लाया गया है कि उपरोक्त कार्रवाई महाप्रबंधक एमपीआरडीसी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 की गतिविधियां नगरीय निकाय द्वारा चलाई जा रही हैं, इसके साथ ही बरसात के पूर्व नगरीय निकाय क्षेत्र अतंर्गत स्थित नाला/ नालियों की सफाई कार्य कराया जाएगा। नालों की साफ-सफाई के दौरान निकलने वाले कचड़ा, मलवा आदि तथा नालों आदि की साफ-सफाई के दौरान अतिकामक द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने कारण रहवासियों/ अतिकामकों तथा असामाजिक एवं अराजक तत्वों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाकर शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग किया जा सकता है।
ऐसी स्थिति में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 की गतिविधियों तथा आपदा प्रबंधन के तहत जिला भिण्ड नगरीय क्षेत्र अतंर्गत अतिवर्षा आदि से सुचारू रूप से जल निकासी हेतु समस्त नालों आदि की साफ-सफाई किए जाने तथा नालों आदि की साफ-सफाई के दौरान आने वाले अतिक्रमण आदि को भी हटाए जाने के दौरान असामाजिक एवं अराजक तत्वों द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना हैं। अत: उक्त कार्य जनहित एवं लोक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होने से लोक परिशांति एवं कानून व्यवस्था दृष्टि से कार्यवाही संपादन तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अतंर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना अपरिहार्य है। चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। इसलिए ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिश: सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अत: यह आदेश दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 (2) में प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 की गतिविधियों तथा आपदा प्रबंधन के तहत जिला भिण्ड के नगरीय क्षेत्रों में अतिवर्षा आदि से सुचारू रूप से जल निकासी हेतु समस्त नालों आदि की साफ-सफाई किए जाने तथा नालों आदि की साफ-सफाई के दौरान आने वाले अतिक्रमण आदि को भी हटाए जाने के दौरान लोक परिशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह प्रतिबंधात्मक आदेश देता हूं कि-कोई भी व्यक्ति या समूह जिला भिण्ड नगरीय क्षेत्र अतंर्गत अतिवर्षा आदि से सुचारू रूप से जल निकासी हेतु समस्त नालों आदि की साफ-सफाई किए जाने में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह नालों आदि की साफ-सफाई के दौरान आने वाले अतिक्रमण आदि को हटाए जाने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह नालों आदि की साफ-सफाई/ अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान चार या चार से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर एकत्रित नहीं होंगे और न ही किसी प्रकार का जमावड़ा न करेंगे। कोई भी व्यक्ति या समूह नालों आदि की साफ-सफाई/ अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान शासकीय कार्य में लगे अधिकारी/ कर्मचारियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर कार्य समाप्ति तक प्रभावशील होगा।
जिला दण्डाधिकारी ने जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकारी/ नगर पुलिस अधीक्षक भिण्ड/ जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) शांति एवं कानून व्यवस्था हेतु उक्त प्रतिबंध को प्रभावी रूप से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भादंसं की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।