धमकी देने वाले चार आरोपियों को दो-दो वर्ष का कारावास

न्यायालय ने आरोपियों पर लगाया पांच-पांच हजार का जुर्माना

शाजापुर, 28 जनवरी। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने धमकी देने वाले आरोपीगण हाफीज पुत्र रफीक खां उम्र 37 साल, नानू उर्फ इकबाल पुत्र बशीर खां उम्र 32 साल, शाहरूख पुत्र जाकिर खां उम्र 26 साल, जितेन्द्र पुत्र बाबूलाल उम्र 30 साल निवासीगण शुजालपुर, जिला शाजापुर को धारा 506(1) भादंवि में दो-दो वर्ष का कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार के हवाले से अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 21 जून 2017 को नरेन्द्र ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। थाना अकोदिया पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान अशोक, अब्दुील वहाब, भवंर सिंह, मुरली, मनोहर के कथन लिए गए थे, जिन्होंने यह बताया था कि मृतक नरेन्द्र फल-फ्रूट बेचने का धंधा करता है और वह फल-फ्रूट आरोपी हाफिज व नानू निवासीगण शुजालपुर के यहां से खरीदकर लाता था। फल-फ्रूट के रुपए के लेन-देन को लेकर आरोपी हाफिज, नानू, शाहरूख व जितेन्द्र ने उसे पैसे देने के लिए धमकी दी थी। मर्ग जांच उपरांत 12 सितंबर 2019 को थाना अकोदिया पर आरोपीगण के विरुद्ध असल अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान पूर्ण उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आरोपीगण को धारा 506 भाग 1 भादंवि में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘अभियोजनÓ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे एवं एडीपीओ कमल सिंह गोयल ने की।