भिण्ड, 21 जनवरी। प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मप्र भोपाल द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को नियमित खाद्यान (सशुल्क) वितरण किए जाने वाले खाद्यान को उचित मूल्य दुकानों से माह जनवरी, फरवरी 2022 एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (नि:शुल्क) का खाद्यान्न एकमुश्त माह जनवरी 2022 में वितरण निम्नानुसार किया जाना है।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि आप खाद्य, राजस्व, सहकारिता एवं अन्य विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों की जांच कराए तथा पात्र परिवारों को उनकी पात्रतानुसार सामग्री वितरण कराना सुनिश्चित करें। भ्रमण के समय आप स्वयं उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करें निरीक्षण के समय शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर वितरण में अनियमितता पाई जाती है तो उस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि माह जनवरी एवं फरवरी 2022 का नियमित राशन प्रति हितग्राही आठ किलो गेहूं एवं दो किलो चावल के मान से सशुल्क राशन एकमुश्त प्रदान किया जाना है तथा प्रधानमंत्री गरीय कल्याण योजना अंतर्गत माह जनवरी, फरवरी 2022 का खाद्यान्न (गेंहू) आठ किलो एवं चावल दो किलो प्रति सदस्य के मान से दोनों माहों का एकमुश्त वितरित किया जाना है। पीओएस मशीन में समग्र परिवार आईडी/ आधार नंबर दर्ज करने पर परिवार का विवरण एवं राशन पात्रता प्रदर्शित होने पर पीओएस मशीन से ही राशन वितरण किया जाना। समस्त हितग्राहियों को राशन वितरण के साथ पीओएस मशीन से पावती अवश्य दी जानी है। वृत एवं शारिरिक रूप से नि:शक्त हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से आशीर्वाद योजना के अंतर्गत उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाकर वितरण किया जाना है।