शिकायतों के निराकरण में रुचि नहीं लेने पर 11 अधिकारियों को नोटिस

भिण्ड, 17 मई। कलेक्टर भिण्ड ने पदीय कर्तव्यों के प्रति रुचि नहीं लिए जाने एवं निर्देश के पालन में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने जिले के 11 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बीआरसी गोहद राज्य शिक्षा केन्द्र स्कूल शिक्षा विभाग भिण्ड विजय कुमार शर्मा, एलडीएम भिण्ड जितेन्द्र कुमार, उप संचालक कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग भिण्ड पीसी पटेल, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अटेर लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग भिण्ड केजी शर्मा, बीआरसी मेहगांव राज्य शिक्षा केन्द्र स्कूल शिक्षा विभाग भिण्ड अनिल दिवाकर, जिला खेल अधिकारी भिण्ड रामबाबू कुशवाहा, कार्यपालन यंत्री लहार जल संसाधन विभाग भिण्ड एके गुप्ता, बीआरसी लहार राज्य शिक्षा केन्द्र स्कूल शिक्षा विभाग भिण्ड अजय कुमार झा, जीएम डीआईसी भिण्ड बीएल मरकाम, कार्यपालन यंत्री गोहद जल संसाधन विभाग भिण्ड अंजुल दोहरे, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रौन मिहोना लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग भिण्ड अरुण कुमार मिश्रा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
कलेक्टर ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कहा है कि प्रत्येक माह 12 तारीख से ग्रेडिंग बनने तक कलेक्टर द्वारा प्रत्येक शाम 7 बजे वर्चुअल समीक्षा बैठक की जाती है, जिसमें 15 मई को आप बिना सूचना के अनुपस्थित रहे जिससे प्रतीत होता की शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली एवं समाधान ऑनलाइन में प्रत्येक माह मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा की जाने वाली जिले की सीएम हेल्पलाइन ग्रेडिंग में शिकायतों के निराकरण हेतु आपके द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है एवं आपके ना जुडने से विभाग की समीक्षा नहीं हो सकी।
15 मई की स्थिति में विभाग अंतर्गत ग्रेडिंग पीरियड की शिकायतें तथा 50 दिवस से अधिक की शिकायतें लंबित हैं। 15 मई की विभागीय प्रगति जीरो प्रोग्रेस है, जिससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा वरिष्ठ के निर्देशों की लगातार अव्हेलना की जा रही है एवं शिकायतों के निराकरण तथा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है, यह स्थिति परिलच्छित करती है कि आपके स्तर पर पदीय कर्तव्यों के प्रति रुचि नहीं लिए जाने, निर्देश के पालन में उदासीनता/ लापरवाही बरती जा रही है। उक्त स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस हेतु क्यों ना आपके विरुद्ध सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं 1966 में वर्णित प्रावधान अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए अथवा वरिष्ठ स्तर पर इस संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। आप इस संबंध में अपना पक्ष 24 घण्टे में समक्ष में उपस्थित होकर आवश्यक जानकारी, तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।