परियोजना अधिकारी अटेर ने दो आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को पद से किया पृथक

-शासन के नियम निर्देशों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों-निर्देशों का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई

भिण्ड, 28 फरवरी। परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना अटेर ने रूमन भदौरिया आंगनबाडी कार्यकर्ता बढपुरा एवं अर्चना शर्मा आंगनबाडी कार्यकर्ता कुटपुरा को पद से पृथक कर दिया है।
परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना अटेर ने आदेश जारी कर कहा है कि आंगनबाडी कार्यकर्ता बढपुरा रूमन भदौरिया एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता कुटपुरा अर्चना शर्मा के कई बार के निरीक्षणों में केन्द्र पर से लगातार अनुपस्थित रहने एवं मुख्यालय पर निवास न करने, संपर्क एप पर उपस्थिति दर्ज न करने, पोषण ट्रेकर एप पर हितग्राहियों की प्रविष्टि न करने एवं आये दिन बिना किसी अनुमति के लम्बे अवकाश पर रहने जैसी अनियमितताएं की जाती रही हैं।
रूमन भदौरिया एवं अर्चना शर्मा का यह कृत्य शासन के नियम निर्देशों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों-निर्देशों के उल्लंघन, घोर अनुशासनहीनता व असंवेदनशीलता द्योतक है, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल का पत्र 24 फरवरी 2015 एवं संचालनालय मबावि मप्र भोपाल का एक जून 2018 संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा मप्र का पत्र 27 सितंबर 2014 एवं मप्र शासन महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल का पत्र 29 अगस्त 2016 का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि अपर सचिव मप्र शासन मबावि मंत्रालय भोपाल का पत्र 10 जुलाई 2007 में जारी भर्ती नियम (द) के बिन्दु क्र.1 में निहित प्रावधानों के तहत रूमन भदौरिया एवं अर्चना शर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पद से पृथक किया जाता है। सेवा समाप्ति के पश्चात रूमन भदौरिया एवं अर्चना शर्मा को मानदेय, अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी। सेवा समाप्ति के आदेश के विरुद्ध पीडित पक्षकार को सात दिवस के अंदर अपील जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।