न्यायालय ने 20 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया
भिण्ड। सप्तम अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जिला भिण्ड मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय ने थाना शहर कोतवाली के प्रकरण क्र.81/2021 एसटी में नाबालिग बालिका के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी वीरू उर्फ वीरेश पुत्र भगवान सिंह वर्तमान उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड क्र.15 थनेटा, थाना परोसा, जिला मुरैना को धारा 363 भादंसं में पांच वर्ष कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंसं में पांच वर्ष कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 4 पॉक्सो एक्ट 2012 में 15 वर्ष कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड का दण्डादेश सुनाया है। धारा 376(1) भादंसं में पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के अपराध के दण्डादेश में समाविष्ट किया गया। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविंद कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट कल्पना गुप्ता ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी भिण्ड प्रवीण कुमार गुप्ता के अनुसार अभियोजन द्वारा बताई गई घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 19 जनवरी 2021 को अभियोक्त्री एवं उसके परिवारजन खाना खाकर सो गए थे, 20 जनवरी को सुबह लगभग छह बजे जब अभियोगी (अभियोक्त्री का पिता) दूध लेने के लिए जागा और सभी घर वालों को जगाने लगा तो देखा कि अभियोक्त्री अपने कमरे में नहीं थी। अभियोक्त्री के पिता ने अभियोक्त्री को आस-पास एवं रिश्तेदारी में तलाश किया, परंतु अभियोक्त्री का कहीं पता नहीं चला। पिता द्वारा अभियोक्त्री को संदेही अभियुक्त वीरू द्वारा बहला-फुसलाकर लेकर जाने की सूचना थाना कोतवाली भिण्ड पर दी, जिसके आधार पर उक्त मामले को थाना कोतवाली जिला भिण्ड के अपराध क्र.55/2021 पर दर्ज किया गया एवं गुमशुदगी रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण में विवेचना की गई तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण के उपरांत आरोपी को उक्त दण्डादेश से दण्डित किया है।